हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना (Haryana old age pension scheme) एक ऐसी सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गई है। यह योजना विशेष रूप से उन वृद्धजनों के लिए है, जो अपने जीवनयापन के लिए पर्याप्त संसाधनों की कमी का सामना करते हैं। इस लेख में, हम वृद्धावस्था सम्मान भत्ता हरियाणा के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे, जिसमें इसकी शुरुआत, पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया, लाभ, और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाएगा।
Haryana old age pension scheme वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना क्या है?
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता हरियाणा सरकार की एक प्रमुख सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन प्रदान करना है। यह योजना उन लोगों को लक्षित करती है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके पास जीवनयापन के लिए कोई स्थायी आय का स्रोत नहीं है। इस योजना के तहत, पात्र लाभार्थियों को हर महीने एक निश्चित राशि दी जाती है, जो उनके दैनिक खर्चों और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है।
इस योजना की शुरुआत संयुक्त पंजाब के समय 1 अप्रैल, 1964 को वृद्धावस्था पेंशन योजना के रूप में हुई थी। उस समय पेंशन की राशि केवल 15 रुपये प्रति माह थी। हरियाणा के गठन के बाद, 1 नवंबर, 1966 से इसे अपनाया गया और समय-समय पर इसमें संशोधन और उदारीकरण किया गया। वर्ष 1991 में इस योजना का नाम बदलकर वृद्धावस्था सम्मान भत्ता रखा गया और पात्रता आयु को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दिया गया।
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता की वर्तमान राशि
हरियाणा सरकार ने समय-समय पर इस योजना की पेंशन राशि में वृद्धि की है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को महंगाई के दौर में बेहतर सहायता मिल सके। वर्तमान में, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता की राशि 2500 रुपये प्रति माह है, जो 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी है। नीचे दी गई तालिका में योजना की शुरुआत से लेकर अब तक की पेंशन राशि का इतिहास दर्शाया गया है:
वर्ष | पेंशन राशि (प्रति माह) |
1964 | 15 रुपये |
1987 | 100 रुपये |
1999 | 200 रुपये |
2004 | 300 रुपये |
2009 | 500-700 रुपये |
2014 | 1000 रुपये |
2015 | 1200 रुपये |
2016 (जनवरी) | 1400 रुपये |
2016 (नवंबर) | 1600 रुपये |
2017 | 1800 रुपये |
2020 | 2250 रुपये |
2021 (अप्रैल) | 2500 रुपये |
यह राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से जमा की जाती है, जिससे पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित होती है।
पात्रता मानदंड
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:
- आयु: आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- निवास: आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आय सीमा: आवेदक और उनके पति/पत्नी की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 2,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें व्यवसायिक बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा, या अन्य स्रोतों से होने वाली आय शामिल है।
- अन्य पेंशन: यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य सरकारी योजना, स्थानीय निकाय, या स्वायत्त संगठन से पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
- आवेदन का समय: आवेदक को आवेदन के समय कम से कम एक वर्ष से हरियाणा में निवास करना चाहिए।
इन मानदंडों को पूरा करने वाले व्यक्ति इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों जैसे कृषि मजदूरों, ग्रामीण दस्तकारों, अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्गों, और छोटे-मध्यम किसानों को लक्षित करती है।
आवेदन प्रक्रिया
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए आवेदन करना आसान और सुविधाजनक है। हरियाणा सरकार ने इस प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। आवेदन निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है:
1. ऑनलाइन आवेदन
- आधिकारिक वेबसाइट: आवेदक को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://socialjusticehry.gov.in पर जाना होगा।
- सर्विस पोर्टल: सर्विसेज इंडिया पोर्टल (https://services.india.gov.in) या हरियाणा सरल पोर्टल (https://saralharyana.gov.in) के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।
- प्रक्रिया:
- वेबसाइट पर जाएं और “Apply for Old Age Samman Allowance” विकल्प चुनें।
- आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, आयु, आय विवरण, और बैंक खाता विवरण दर्ज करें।
- आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, और अन्य दस्तावेज अपलोड करें।
- कैप्चा कोड दर्ज करें और आवेदन सबमिट करें।
- आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है।
2. ऑफलाइन आवेदन
- आवेदक अपने नजदीकी ई-दिशा केंद्र, अटल सेवा केंद्र, या जिला समाज कल्याण कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
- आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र भरकर जमा करें।
- आवेदन पत्र जिला प्रशासन, हिसार या कैथल जैसे स्थानीय प्रशासनिक कार्यालयों में भी उपलब्ध हैं।
3. मोबाइल ऐप
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने पेंशन की स्थिति जांचने के लिए एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया है, जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप के माध्यम से लाभार्थी अपनी पेंशन की स्थिति, भुगतान विवरण, और अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
- आधार कार्ड: पहचान और निवास सत्यापन के लिए।
- आयु प्रमाण पत्र: जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, या कोई अन्य सरकारी दस्तावेज।
- निवास प्रमाण पत्र: हरियाणा का स्थायी निवास साबित करने के लिए।
- आय प्रमाण पत्र: यह सत्यापित करने के लिए कि आय 2,00,000 रुपये प्रति वर्ष से कम है।
- बैंक खाता विवरण: पेंशन राशि ट्रांसफर करने के लिए।
- पासपोर्ट साइज फोटो: आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने के लिए।
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के कई लाभ हैं, जो इसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता बनाते हैं:
योजना के लाभ
- आर्थिक सहायता: 2500 रुपये की मासिक पेंशन वृद्धजनों को उनकी बुनियादी जरूरतों जैसे भोजन, दवाइयां, और अन्य खर्चों के लिए सहायता प्रदान करती है।
- आत्मनिर्भरता: यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है, जिससे उनकी दूसरों पर निर्भरता कम होती है।
- सामाजिक सम्मान: इस योजना का नाम “सम्मान भत्ता” इस बात को दर्शाता है कि यह वरिष्ठ नागरिकों के प्रति समाज और सरकार के सम्मान को व्यक्त करता है।
- पारदर्शी प्रक्रिया: डीबीटी और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पेंशन का वितरण पारदर्शी और समयबद्ध होता है।
- सामाजिक सुरक्षा: यह योजना समाज के कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है।
योजना का ऐतिहासिक विकास
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का विकास समय के साथ हुआ है। इसका इतिहास इस प्रकार है:
- 1964: संयुक्त पंजाब में 15 रुपये मासिक पेंशन के साथ योजना शुरू।
- 1966: हरियाणा गठन के बाद योजना को अपनाया गया, जिसमें 2362 लाभार्थियों को 24,680 रुपये की राशि दी गई।
- 1987: पेंशन की राशि बढ़ाकर 100 रुपये की गई और आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित की गई।
- 1991: योजना का नाम वृद्धावस्था सम्मान भत्ता रखा गया और आयु सीमा 60 वर्ष की गई।
- 1999-2021: पेंशन राशि में क्रमिक वृद्धि, जो 100 रुपये से बढ़कर 2500 रुपये तक पहुंची।
योजना की विशेषताएं
- लक्षित समूह: यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण दस्तकारों, कृषि मजदूरों, और छोटे-मध्यम किसानों के लिए डिज़ाइन की गई है।
- डिजिटल सुविधा: ऑनलाइन आवेदन और मोबाइल ऐप के माध्यम से आसान पहुंच।
- हेल्पलाइन: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की हेल्पलाइन (0172-2715090) और सरल हेल्पलाइन (1800-2000-023) के माध्यम से सहायता उपलब्ध है।
- पंचायती राज: फरवरी 2006 से पेंशन का वितरण पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है, जो पहले राजस्व विभाग द्वारा किया जाता था।
चुनौतियां और समाधान
कुछ लाभार्थियों को आवेदन प्रक्रिया में दस्तावेजों की कमी या तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:
- जागरूकता अभियान: ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता शिविरों का आयोजन।
- ई-दिशा केंद्र: स्थानीय स्तर पर आवेदन में सहायता के लिए केंद्र स्थापित।
- मोबाइल ऐप: पेंशन की स्थिति जांचने के लिए डिजिटल समाधान।
हरियाणा सरकार की अन्य योजनाएं
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के अलावा, हरियाणा सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य योजनाएं भी शुरू की हैं, जैसे:
- वृद्धजनों के लिए राज्य पुरस्कार योजना: यह योजना 2008-09 में शुरू की गई, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को उनके सामाजिक योगदान के लिए पुरस्कृत किया जाता है।
- विधवा और निराश्रित महिला पेंशन: 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए।
- अक्षमता पेंशन: शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए।
निष्कर्ष
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता हरियाणा योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कवच है। यह न केवल उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करती है, बल्कि उनके सम्मान और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देती है। 2500 रुपये की मासिक पेंशन, आसान आवेदन प्रक्रिया, और डिजिटल सुविधाओं के साथ यह योजना हरियाणा के लाखों वृद्धजनों के लिए वरदान साबित हो रही है। यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इस योजना के लिए पात्र है, तो तुरंत आवेदन करें और इस सुविधा का लाभ उठाएं।
अधिक जानकारी के लिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर जाएं या निकटतम ई-दिशा केंद्र से संपर्क करें।
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